LPG,पेंशन और टैक्स….दिसंबर से बदलेंगे पांच बड़े वित्तीय नियम, जेब पर पड़ेगा सीधा असर

नवंबर समाप्त होने के साथ ही 1 दिसंबर से कई महत्वपूर्ण वित्तीय नियमों में बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा प्रभाव आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। इन बदलावों में LPG सिलेंडर के दाम, पेंशन से जुड़े नियम, टैक्स प्रक्रियाएं और फ्यूल प्राइसिंग जैसे प्रमुख मुद्दे शामिल हैं।
पहला बदलाव – LPG सिलेंडर की कीमत
हर महीने की तरह दिसंबर की शुरुआत में भी तेल कंपनियों द्वारा LPG के दाम संशोधित किए जा सकते हैं। यह बदलाव कमर्शियल और घरेलू, दोनों प्रकार के सिलेंडरों पर लागू होता है। नवंबर में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 6.50 रुपये की कमी की गई थी। घरेलू रसोई गैस के दाम पिछले कई महीनों से स्थिर हैं।
दूसरा बदलाव – UPS चुनने की अंतिम तिथि
सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) चुनने की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गई है। कर्मचारी NPS और UPS में से किसी एक विकल्प का चयन कर सकते हैं। तारीख के बाद यह विकल्प मिलना संभव नहीं होगा।
तीसरा बदलाव – लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना
वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन जारी रखने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य है। 30 नवंबर इसकी अंतिम तिथि है। निर्धारित समय में लाइफ सर्टिफिकेट जमा न होने पर पेंशन रुक सकती है।
चौथा बदलाव – टैक्स से जुड़ी अंतिम तिथियां
अक्टूबर 2024 में TDS कटने वाले करदाताओं को सेक्शन 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत स्टेटमेंट 30 नवंबर तक जमा करना होगा। इसके साथ ही सेक्शन 92E के तहत रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख भी यही है।
पांचवा बदलाव – CNG, PNG और जेट फ्यूल की कीमतें
एलपीजी की तरह ही ऑयल कंपनियां हर महीने CNG, PNG और ATF (जेट फ्यूल) की कीमतों में बदलाव करती हैं। दिसंबर की शुरुआत में इन ईंधनों के दामों में भी संशोधन संभव है। ATF के घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों के लिए अलग-अलग दरें तय की जाती हैं। दिसंबर के ये वित्तीय बदलाव आम उपभोक्ताओं की मासिक बजट योजना को प्रभावित कर सकते हैं।



