रायपुर में गांजा तस्करी मामले में बड़ा फैसला, तीन आरोपियों को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास

रायपुर। कबीरनगर थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में गांजा बरामदगी के मामले में विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) किरण थवाइत की अदालत ने तीन आरोपियों को 20-20 वर्ष कठोर कारावास तथा दो-दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह-छह माह अतिरिक्त कठोर कारावास का प्रावधान है। एक आरोपी को साक्ष्य अभाव में दोषमुक्त किया गया तथा दो अन्य को फरार घोषित कर गैर-जमानती वारंट जारी किया गया।
मामले में अंतिम सुनवाई 2 जनवरी को पूरी हुई। विशेष लोक अभियोजक भुवनलाल साहू ने पैरवी की। उनके अनुसार, 29 मई 2024 को मुखबिर सूचना पर बीएसयूपी कॉलोनी जरवाय के पास मुख्य आरोपी अजरूद्दीन कुरैशी तथा अजय गौर को कार सहित गिरफ्तार किया गया था। कार से 60.468 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने कुल छह आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था।
आरोपी करीब एक वर्ष रिमांड जेल में रहे तथा बाद में जमानत पर रिहा हुए। सुनवाई के दौरान सूरज वर्मा तथा पृथ्वी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। कोर्ट ने साक्ष्यों तथा बयानों के आधार पर अजरूद्दीन कुरैशी, अजय गौर तथा कन्हैया सिंह को दोषी ठहराया। रूपेंद्र सिंह चौहान को दोषमुक्त किया गया तथा सूरज वर्मा व पृथ्वी को फरार घोषित किया गया।



