खैरागढ़: फर्जी नियुक्ति पत्र के सहारे नौकरी पाने वाले चार कर्मचारी बर्खास्त, पुलिस ने दर्ज किया आपराधिक मामला

खैरागढ़। फर्जी दस्तावेजों और राज्य शिक्षा आयोग के कूट रचित आदेश के आधार पर शिक्षा विभाग में नौकरी पाने वाले चार कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच में दोषी पाए जाने पर इन कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इसके साथ ही इनके खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला भी दर्ज कराया गया है।
यह मामला वर्ष 2021 का है, जब टीकमचंद साहू, फगेंद्र सिंहा, रजिया अहमद और अजहर अहमद को जिले के विभिन्न स्कूलों में सहायक ग्रेड-3 और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर नियुक्ति मिली थी। दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान खुलासा हुआ कि जिस आदेश क्रमांक के आधार पर ये नियुक्तियां की गई थीं, वह विभाग द्वारा किसी अन्य बैंक कार्य के लिए जारी किया गया था। जांच में तत्कालीन सचिव के हस्ताक्षर भी फर्जी पाए गए।
विभागीय पड़ताल के बाद जिला शिक्षा अधिकारी लालजी द्विवेदी ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम के तहत कार्रवाई करते हुए चारों को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में धारा 420, 467, 468, 471 और 120-बी के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
उल्लेखनीय है कि ये कर्मचारी कलेक्टोरेट और विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर भी अपनी सेवाएं दे चुके थे। अगस्त 2025 में मामले की संदिग्धता सामने आने के बाद से ही विभाग गहनता से जांच कर रहा था। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि शासकीय सेवा में धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। पुलिस अब इस फर्जीवाड़े में शामिल अन्य संभावित कड़ियों की तलाश कर रही है।



