श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ता और न्यूनतम वेतन दरों में बढ़ोतरी, 1 अप्रैल से लागू

रायपुर। प्रदेश के विभिन्न नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए नई परिवर्तनशील महंगाई भत्ता और न्यूनतम वेतन की दरें निर्धारित कर दी गई हैं। लेबर ब्यूरो शिमला से प्राप्त जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 के औद्योगिक सूचकांक में 11.28 अंकों की औसत वृद्धि के आधार पर 45 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के महंगाई भत्ते में 226 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी की गई है।
कृषि क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सूचकांक में 34 अंकों की वृद्धि के आधार पर 170 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी की गई है। वहीं अगरबत्ती उद्योग से जुड़े श्रमिकों के लिए 8.53 रुपये प्रति हजार अगरबत्ती निर्माण की दर से भत्ता बढ़ाया गया है। यह संशोधित दरें 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगी।
नई दरों के अनुसार, 45 अनुसूचित सामान्य नियोजन के अंतर्गत अकुशल श्रमिकों का मासिक वेतन जोन अ में 11,402 रुपये, जोन ब में 11,142 रुपये और जोन स में 10,882 रुपये निर्धारित किया गया है।
अर्द्धकुशल श्रमिकों के लिए वेतन क्रमशः जोन अ में 12,052 रुपये, जोन ब में 11,792 रुपये और जोन स में 11,532 रुपये तय किया गया है। कुशल श्रमिकों को जोन अ में 12,832 रुपये, जोन ब में 12,572 रुपये और जोन स में 12,312 रुपये मिलेंगे, जबकि उच्च कुशल श्रमिकों के लिए यह दरें क्रमशः 13,612 रुपये, 13,352 रुपये और 13,092 रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई हैं।
दैनिक वेतन की दरें श्रेणी और जोन के अनुसार 419 रुपये से 524 रुपये के बीच तय की गई हैं। विस्तृत जानकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या श्रमायुक्त कार्यालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर से प्राप्त की जा सकती है।




