मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन का प्रभावः प्लेसमेंट कर्मियों के हित में बड़ा फैसला

० क्रेडा के प्लेसमेंट कर्मियों को मिली बड़ी राहत पारिश्रमिक और यात्रा भत्ते में वृद्धि – अध्यक्ष और सी-ई-ओ- का किया धन्यवाद
रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है] जिसने हजारों कर्मियों के जीवन में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास भर दिया है। क्रेडा के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सवन्नी और मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सी.ई.ओ.) श्री राजेश सिंह राणा के संवेदनशील एवं दूरदर्शी नेतृत्व में इन कर्मियों के मासिक पारिश्रमिक और यात्रा भत्ते में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की गई है। क्रेडा के संविदा कर्मियों के पारिश्रमिक में वृद्धि के बाद से ही प्लेसमेंट एजेंसी के कर्मचारियों द्वारा लगातार पारिश्रमिक वृद्धि की मांग क्रेडा के अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सवन्नी और क्रेडा सी-ई-ओ- श्री राजेश सिंह राणा से लगातार की जा रही है] जिस पर सहानुभूति पूर्व विचार करते हुए यह आदेश क्रेडा के शासी निकाय की 44 वीं बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया जाकर एवं तदोपरान्त प्राप्त स्वीकृति के पश्चात् आधिकारिक रूप से दिनांक 01-08-2025 को जारी किया गया।
इस निर्णय को राज्य सरकार की श्रमिक-हितैषी सोच और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के सुशासन की भावना का सीधा परिणाम माना जा रहा है। संस्था की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशीलता लाने के उद्देश्य से इस निर्णय को लागू किया गया है।
नया आदेश क्या है?
दिनांक 01-08-2025 को जारी आदेश (क्रमांक 677/क्रेडा/स्था-/240/2025) के अनुसार] विभिन्न पदों पर कार्यरत प्लेसमेंट कर्मचारियों को अब नए संशोधित पारिश्रमिक और ₹5 प्रति किमी यात्रा भत्ता (अधिकतम 2500 किमी प्रतिमाह) जो कि राज्य शासन द्वारा निर्धारित पुनरीक्षित पारिश्रामिक दर अनुसार है, का लाभ मिलेगा। यह व्यवस्था 25 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी गई है। यह निर्णय कर्मचारियों की मेहनत को सम्मान देने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए लिया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह निर्णय क्रेडा की अतिरेक राशि से वहन किया जा रहा है] जिससे राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।
संशोधित पारिश्रमिक (प्रमुख पदों पर)
निम्नलिखित तालिका में प्रमुख पदों के लिए नए पारिश्रमिक की जानकारी दी गई हैः
क्रम पदनाम नया मासिक पारिश्रमिक (₹)
1. सहायक अभियंता ₹ 40,840
2. उप अभियंता ₹ 25,780
3. डाटा एंट्री ऑपरेटर/स्टेनो/रजिस्ट्रार ₹ 20,900
4. मैकेनिक/इलेक्ट्रीशियन ₹ 18,420
5. कार्यालय सहायक ₹ 14,200
6. वाहन चालक ₹ 14,200
7. हेल्पर/सफाईकर्मी आदि ₹ 11,360
कर्मचारियों का भावनात्मक बयान
क्रेडा में कार्यरत प्लेसमेंट कर्मियों ने इस फैसले पर खुशी और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहाः
“भूपेंद्र सवन्नी जी और राजेश सिंह राणा जी ने हमारी वर्षों की मेहनत को पहचाना और सम्मान दिया। हमारे परिश्रम का जो सौगात हमें मिला है, उससे हम बहुत खुश हैं“
“यह निर्णय सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि भावनात्मक राहत भी है। पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि कोई हमारे बारे में सोचता है, सुनता है और कार्य करता है।“
एक अन्य कर्मचारी ने कहा, “यह निर्णय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हमें लगता है कि हमारी मेहनत की सराहना की गई है और हमें वह सम्मान मिला है जो हमेशा से चाहिए था।“
अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी का दृष्टिकोण :
भूपेंद्र सवन्नी का मानना है कि कोई भी संस्था तभी सफल हो सकती है जब उसका हर कर्मचारी, चाहे वह स्थायी हो या संविदा, बराबरी का सम्मान पाए। उनका स्पष्ट संदेश है – “कर्मचारी केवल काम करने वाला हाथ नहीं, संस्था की आत्मा होता है।“ उन्होंने इस निर्णय को कर्मचारियों के प्रति क्रेडा की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया।
राजेश सिंह राणा का योगदान
राजेश सिंह राणा ने पूरे संशोधन प्रक्रिया को पारदर्शी और न्यायसंगत रूप से लागू कराया। उनके प्रशासनिक कौशल और संवेदनशीलता ने इस निर्णय को जमीन पर उतारने में अहम भूमिका निभाई। कर्मचारियों ने उनकी त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की सराहना की है।
यह निर्णय न केवल कर्मचारियों के लिए आर्थिक रूप से लाभदायक है, बल्कि यह क्रेडा की मानवीय पक्ष को भी दर्शाता है, जहां संविदा कर्मचारियों को भी समान मान-सम्मान और सुविधाएं मिल सकती हैं। यह कदम अन्य सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के लिए भी एक प्रेरणादायक उदाहरण बन सकता है।
इस कदम से न केवल कर्मियों का मनोबल बढ़ा है, बल्कि यह स्पष्ट संकेत भी मिला है कि क्रेडा नेतृत्व श्रमिक-हितैषी है। यह फैसला आने वाले समय में प्रेरणादायक उदाहरण बनेगा। क्रेडा की इस पहल से संगठन के प्रति कर्मचारियों की निष्ठा और समर्पण और बढ़ेगा, जो छत्तीसगढ़ में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करने में सहायक होगा।