हाई कोर्ट से झटका: पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड के आरोपी ठेकेदार की याचिका खारिज…

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के चर्चित पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सड़क निर्माण परियोजना से जुड़े विवाद पर दायर उनकी याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया।
सड़क निर्माण परियोजना पर ठेकेदार की याचिका खारिज...
सुरेश चंद्राकर ने नेलसनार–फोडोली–मिरतुर–गंगलूर मार्ग के निर्माण कार्य को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने अधूरी पड़ी 2.58 करोड़ रुपये की परियोजना का शेष काम पूरा करने की अनुमति मांगी थी। साथ ही, उनके खिलाफ लगाए गए 37 लाख रुपये की सुरक्षा निधि जब्ती और 10 प्रतिशत पेनाल्टी को भी चुनौती दी थी।
लेकिन मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि यह मामला अनुबंध से जुड़ा है और समझौते की धारा 28 के अनुसार विवाद का निपटारा अरबिट्रेशन (मध्यस्थता) से होगा, न कि अदालत के सीधे हस्तक्षेप से।
कौन थे पत्रकार मुकेश चंद्राकर?
बीजापुर के जांबाज पत्रकार मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी 2025 की शाम से लापता हो गए थे। दो दिन बाद, 3 जनवरी को, उनका शव ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के परिसर स्थित सेप्टिक टैंक से बरामद हुआ। इस सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया था।
मुकेश चंद्राकर को नक्सल प्रभावित इलाकों से साहसी पत्रकारिता के लिए जाना जाता था। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल “बस्तर जंक्शन” के जरिए बस्तर और बीजापुर की सच्चाइयों को सामने लाने का काम किया। उनके चैनल के लाखों फॉलोअर्स थे और उनकी रिपोर्टिंग लोगों के बीच काफी लोकप्रिय थी।
क्या है अगला कदम?
हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब यह मामला अरबिट्रेशन प्रक्रिया की ओर बढ़ेगा। वहीं, पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड को लेकर पहले से ही पुलिस जांच और न्यायिक कार्यवाही जारी है।