पूर्व प्राचार्य डॉ. रामभजन सोनवानी को छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में सजा

रामानुजगंज। शासकीय लरंगसाय महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉ. रामभजन सोनवानी को एक छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में रामानुजगंज सेशन कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को एक वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।
यह मामला कॉलेज में अध्ययनरत एक छात्रा से संबंधित है, जिसने अपने कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। छात्रा ने अपनी शिकायत में बताया कि कुछ दिन पहले वह अपनी सहेली के साथ आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर कराने के लिए प्राचार्य के कक्ष में गई थी। इस दौरान प्राचार्य ने आपत्तिजनक टिप्पणी की और छात्रा को अकेले कमरे में बुलाकर काम करने का प्रस्ताव दिया। इससे भयभीत छात्रा ने घटना अपने परिजनों को बताई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की थी। सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और साक्ष्य प्रस्तुत करने के आधार पर डॉ. रामभजन सोनवानी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।



