गेस्ट फैकल्टी को मातृत्व अवकाश पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 26 सप्ताह सवेतन छुट्टी के निर्देश

जबलपुर। गेस्ट फैकल्टी के मातृत्व अवकाश को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने अहम फैसला सुनाया है। इस निर्णय से कामकाजी महिलाओं को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गेस्ट फैकल्टी को मातृत्व अवकाश के वेतन से वंचित नहीं किया जा सकता। साथ ही याचिकाकर्ता को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश देने के निर्देश दिए गए हैं।
मामले में कटनी के शासकीय तिलक पीजी कॉलेज की गेस्ट फैकल्टी प्रीति साकेत ने याचिका दायर की थी। उन्हें संस्थान के प्राचार्य द्वारा मातृत्व अवकाश के लाभ से वंचित कर दिया गया था।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मातृत्व अवकाश के लिए 12 महीनों में 80 दिन कार्य करने की शर्त राज्य सरकार के अधीन संस्थानों पर लागू नहीं होगी।
मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 की धारा 5(1) के तहत याचिकाकर्ता 26 सप्ताह की सवेतन छुट्टी की हकदार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान की मूल भावना और नीति-निर्देशक सिद्धांतों की उपेक्षा नहीं की जा सकती।


