झोपड़ी में आग लगने से बुजुर्ग की मौत
जशपुर : झोपड़ी में आग लगने से बुजुर्ग की मौत हो गई. सन्ना तहसीलदार से प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत दिवस लंरगू राम, पिता बुंध जाति पहाड़ी करेवा उम्र 55 वर्ष, ग्राम मुढ़ी बीजाघाट निवासी कैलाश यादव पिता सुखु यादव के बाड़ी में लगे टमाटर की रखवाली करने के लिए रात में झोपड़ी में चूल्हा के पास सो रहा था। झोपड़ी में आग पकड़ने पर 90 प्रतिशत जल गया। जिससे बगीचा हॉस्पिटल ले जाते समय रास्ते में लगभग 04 से 4.30 बजे मृत्यु हो गयी है।
भृत्य के मृत्यु होने पर आश्रित को अनुकंपा अनुदान के रूप में 01 लाख रूपये का चेक सहायता स्वरूप प्रदान
जांजगीर-चांपा कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देशानुसार मतदाताओं के मतदाता परिचय पत्र को आधार से लिंक करने हेतु विधानसभा 33 अकलतरा अंतर्गत कार्यरत बी.एल.ओ. को निर्देशित के बावजूद भी बी.एल.ओ. द्वारा 50 प्रतिशत से भी कम कार्य किये जाने पर छ०ग० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होने के साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत 10 बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
एसडीएम (राजस्व) एवं निर्वा. रजि. अधिकारी अकलतरा से प्राप्त जानकारी के अनुसार मोचन सिंह राज, बी.एल.ओ. भाग संख्या 155, अकलतरा 3, मो. आदम कुरैशी, बी.एल.ओ. भाग संख्या 161 अकलतरा 9, अमित कुमार धीवर, बी.एल.ओ. भाग संख्या 162 अकलतरा 10, राजेन्द्र कुमार कश्यप, बी.एल.ओ. भाग संख्या 163, अकलतरा – 11, कृष्णपाल सिंह, बी.एल.ओ. भाग संख्या 172 कल्याणपुर , दिनेश कुमार राज बी.एल.ओ. भाग संख्या 196 अमोरा, गणेश निर्मलकर, बी.एल.ओ. भाग संख्या 197 आरसमेटा, सच्चिदानंद कश्यप, बी.एल.ओ. भाग संख्या 199 सोनसरी, अमित कुमार माथुर, बी.एल.ओ. भाग संख्या 200 सोनसरी -2 और रामशरण सिंगसर्वा, बी.एल.ओ. भाग संख्या 212 पकरिया को 50 प्रतिशत से भी कम कार्य किये जाने पर छ०ग० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होने के साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।