ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता को दिया समन लिया वापस; सुप्रीम कोर्ट ने जतायी थी आपत्ति

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मुंबई जोनल कार्यालय ने एक मनी लॉन्ड्रिंग जांच में वरिष्ठ अधिवक्ता को समन दिये जाने वाले मामले का पटाक्षेप कर दिया है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ता प्रताप वेणुगोपाल को कानूनी सलाह देने पर समन दिया था। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स ऑन रिकार्ड के प्रतिनिधियों ने इस मामले सहित दो मामलों को शीर्ष अदालत के संज्ञान में लाया जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के समन जारी किए जाने पर आपत्ति जतायी थी।
ईडी द्वारा 20 जून को जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि मेसर्स केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड (सीएचआईएल) के शेयर 1 मई 2022 को ईएसओपी के रूप में बहुत कम कीमत पर जारी किए गए थे, जबकि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने इसे रिजेक्ट कर दिया था।
जांच के हिस्से के रूप में, सीएचआईएल के एक स्वतंत्र निदेशक श्री प्रताप वेणुगोपाल को एक सम्मन जारी किया गया था ताकि उन परिस्थितियों को समझा जा सके जिनके तहत कंपनी ने IRDAI द्वारा अस्वीकृति और इस संबंध में सीएचआईएल के बोर्ड में बाद में चर्चा के बावजूद ESOP जारी किया है।
यह भी ध्यान देने योग्य है कि, IRDAI ने 23.07.2024 को CHIL को उन सभी ESOP को रद्द करने या रद्द करने का निर्देश दिया है जिन्हें अभी तक आवंटित नहीं किया गया है और नियामक निर्देशों का पालन न करने के लिए सीएचआईएल पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि श्री प्रताप वेणुगोपाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन्हें जारी किया गया समन वापस ले लिया गया है और उन्हें इसकी सूचना दे दी गई है। उक्त सूचना में यह भी कहा गया है कि यदि CHIL के स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनसे कोई दस्तावेज मांगे जाएंगे, तो उन्हें ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाएगा।
इसके अलावा, ईडी ने क्षेत्रीय संरचनाओं के मार्गदर्शन के लिए एक परिपत्र भी जारी किया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 132 का उल्लंघन करने पर किसी भी वकील को कोई समन जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, यदि बीएसए 2023 की धारा 132 के प्रावधान में दिए गए अपवादों के तहत कोई समन जारी करने की आवश्यकता है, तो उसे केवल निदेशक, ईडी की पूर्व स्वीकृति से ही जारी किया जाएगा।