गैंगस्टर नईमुद्दीन के परिजनों और सहयोगियों के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, रंगारेड्डी कोर्ट में शिकायत दर्ज

दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय के हैदराबाद जोनल ऑफिस ने कुख्यात दिवंगत गैंगस्टर ख्वाजा नईमुद्दीन उर्फ नईम, उसके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। रंगारेड्डी जिला स्थित एमएसजे कोर्ट ने 21 जनवरी 2026 को इस अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लिया है।
ईडी की जांच में सामने आया है कि नईमुद्दीन और उसका गिरोह डरा-धमकाकर लोगों की जमीनें हड़पने का काम करता था। आरोपी संपत्तियों की पहचान करने के बाद मालिकों का अपहरण करते थे और जान से मारने की धमकी देकर जबरन सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों में बिक्री विलेख पंजीकृत करवा लेते थे। इस प्रक्रिया में जमीन मालिकों को कोई भुगतान नहीं किया जाता था और डर के कारण पीड़ित पुलिस में शिकायत करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते थे।
प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में हसीना बेगम, पाशम श्रीनिवास, मोहम्मद ताहिरा बेगम, मोहम्मद सलीमा बेगम समेत कुल 10 लोगों को आरोपी बनाया है। जांच के दौरान कुल 91 ऐसी संपत्तियों की पहचान की गई है, जिन्हें नईमुद्दीन के परिवार और सहयोगियों के नाम पर जबरन दर्ज कराया गया था। ईडी ने इन संपत्तियों को अपराध की कमाई माना है और अदालत से इन्हें जब्त करने की मांग की है।
यह पूरी कार्रवाई तेलंगाना पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर और आयकर विभाग से प्राप्त जानकारियों के आधार पर की गई है। आयकर विभाग पहले ही इन संपत्तियों को बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम के तहत अटैच कर चुका है। उल्लेखनीय है कि गैंगस्टर नईमुद्दीन वर्ष 2016 में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था, जिसके बाद उसकी अवैध संपत्तियों की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया गया था।



