हाई कोर्ट का ना काटना पड़े चक्कर इसलिए जिला शिक्षाधिकारी ने मंगाई दावा आपत्ति

बिलासपुर। हाई कोर्ट का चक्कर काटना ना पड़े और किसी तरह का कानूनी विवाद की स्थिति ना बने इसे देखते हुए जिला शिक्षाधिकारी ने अनुकंपा नियुक्ति देने से पहले दावा आपत्ति मंगाई है। इसके लिए सात दिनों की मोहत दी है। दावा आपत्ति के निराकरण के बाद अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। अनुकंपा नियुक्ति के लिए मृतक शासकीय कर्मचारियों के स्वजनों ने डीईओ कार्यालय में आवेदन पेश किया है।
जिला शिक्षाधिकारी ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्राप्त आवेदनों की छानबीन के क्रम में एक सप्ताह में आम जनता से दावा आपत्ति मंगाई है। कुल चार आवेदकों ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किये हैं। बिल्हा विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला बिटकुली में व्याख्याता के पद पर कार्यरत स्व लक्ष्मीकांत पांडेय के परिवार से उनकी पत्नी नूतन पांडेय, तखतपुर विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला भरनी के प्रधान पाठक स्व रामकुमार ध्रुव की पत्नी रेखा धु्रव, मस्तूरी विकासखंड के ग्राम कुकुर्दीकला निवासी शिक्षक स्व. सनत कुमार ध्रुव की पत्नी शिवकुमारी एवं उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान बिलासपुर में भृत्य पद पर कार्यरत स्व दाऊलाल अनंत के पुत्र शुभांशु अनंत ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया है।
आमजनों की जानकारी में यदि दिवंगत शासकीय सेवकों के आश्रित परिवारों में यदि कोई सदस्य राज्य अथवा केन्द्र की शासकीय सेवा में कार्यरत होने की सूचना है, तो वे सात दिवस के भीतर पुरानी कंपोजिट बिल्डिंग स्थित कक्ष क्रमांक 25, जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अथवा डाक के जरिए जानकारी दे सकते हैं। ताकि नियमानुसार पात्र व्यक्ति को ही अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जा सके।
इसलिए मंगाई दावा आपत्ति
राजनादगांव के जिला शिक्षाधिकारी के खिलाफ अनुकंपा नियुक्ति के एक मामले में याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका दायर की थी। दायर याचिका की सुनवाई के बाद कोर्ट ने नियमानुसार कार्रवाई का निर्देश दिया था। तय समयावधि में निराकरण ना होने पर याचिकाकर्ता ने न्यायालयीन आदेश की अवहेलना का आरोप लगाते हुए अवमानना याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने डीईओ के खिलाफ चार्ज फ्रेम करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी दिया था।