हमर राज पार्टी के जिला अध्यक्ष की कार जलाने के मामले में खुलासा, सुपारी देकर रची गई थी साजिश, ऐसे खुला पूरा पोल

बालोद। हमर राज पार्टी के जिला अध्यक्ष की कार जलाने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में पता चला कि जिला अध्यक्ष पर सुपारी देकर हमला कराने की साजिश रची गई थी, लेकिन घर में लगे सीसीटीवी कैमरों को देखकर आरोपी वारदात को अंजाम नहीं दे सके और केवल कार में आग लगाकर भाग गए। पुलिस ने मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि सुपारी देने वालों के खिलाफ आगे की कार्रवाई जारी है।
घटना एक दिसंबर 2025 की है, जब बुढ़ापारा वार्ड निवासी देवेन्द्र साहू के घर के सामने खड़ी कार को अज्ञात लोगों ने आग लगा दी थी। शिकायत के आधार पर अपराध क्रमांक 527/2025 धारा 326(जी), 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।
जांच में संदेही अनिकेत मेश्राम, सूरज रंगारी, दानेश्वर साहू, अभिषेक चौरे और मोहम्मद फैजान से पूछताछ की गई। पूछताछ में खुलासा हुआ कि बालोद जेल में बंद रहने के दौरान फैजान की मुलाकात अश्वनी डडसेना से हुई थी। डडसेना ने देवेन्द्र साहू से जमीन विवाद बताते हुए उसे जान से मारने के लिए रुपए देने की बात कही थी।
जेल से रिहा होने के बाद फैजान से फोन पर हुई बातचीत में डडसेना ने कहा कि देवेन्द्र साहू को इतनी बुरी तरह मारना है कि उसकी हड्डियां टूट जाएं और घटना का वीडियो भी दिखाना होगा। इस काम के लिए रिकु उर्फ श्यामु यादव पैसे देगा और जमीन खरीदकर देने की बात भी कही। इसके बाद रिंकू यादव का संपर्क नंबर फैजान को दिया गया।
फैजान ने योजना में अपने दल्लीराजहरा के साथी अनिकेत मेश्राम, सूरज रंगारी और दानेश्वर साहू को शामिल किया। रिंकू यादव ने फैजान को 7,000 रुपये एडवांस भी दिया। वहीं अश्वनी डडसेना के संपर्क में रहने वाला अभिषेक चौरे आरोपियों को देवेन्द्र साहू का घर और कार्यालय दिखाकर आया था।
आरोपी देवेन्द्र साहू के घर पहुंचे और आवाज देकर उन्हें दरवाजे पर बुलाया, लेकिन घर में सीसीटीवी कैमरे लगे होने के कारण हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा सके और वापस लौट आए। जब उन्होंने यह बात फैजान को बताई, तो अश्वनी डडसेना ने कार में आग लगाने के निर्देश दिए। इसके बाद कार में पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई।
पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए घटनास्थल और मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर आरोपियों की भूमिका प्रमाणित की। संगठित अपराध की पुष्टि होने पर प्रकरण में धारा 111 और 62(1) भी जोड़ी गई और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
गिरफ्तार आरोपियों में अनिकेत मेश्राम (19), सूरज रंगारी (19), दानेश्वर साहू (22), मोहम्मद फैजान (21) और अभिषेक चौरे (22) शामिल हैं।



