दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: अमेज़न-फ्लिपकार्ट को ‘रिलायंस-जियो’ ट्रेडमार्क वाले नकली उत्पाद बेचने से रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने रिलायंस और जियो के ट्रेडमार्क के दुरुपयोग को लेकर अहम आदेश जारी किया है। अदालत ने अमेज़न, फ्लिपकार्ट और अन्य ई-कॉमर्स वेबसाइटों को निर्देश दिया है कि वे उन उत्पादों की बिक्री तुरंत बंद करें, जो रिलायंस-जियो ट्रेडमार्क का उल्लंघन करते हैं।
न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ ने आदेश में यह भी कहा कि इन ब्रांडों के नाम और लोगो का दुरुपयोग कर बनाए गए उत्पादों के निर्माण और प्रचार-प्रसार पर भी रोक लगाई जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि कोई भी उत्पाद जिसे रिलायंस या जियो ने अधिकृत नहीं किया, उसे उनके नाम से बेचना गैरकानूनी है।
रिलायंस ने याचिका में दावा किया था कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर कई विक्रेता उनके ट्रेडमार्क का गलत इस्तेमाल करते हुए फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG) बेच रहे हैं। इन नकली उत्पादों पर रिलायंस या जियो के नाम और लोगो का प्रयोग किया जा रहा था ताकि ग्राहकों को भ्रमित किया जा सके।
कोर्ट ने रिलायंस की दलीलों को उचित मानते हुए कहा, “ग्राहक आमतौर पर ब्रांड और लोगो के आधार पर ऑनलाइन उत्पादों की पहचान करते हैं। ऐसे में ब्रांड से मिलता-जुलता नकली उत्पाद उपभोक्ता सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है।”