रायपुर: पीजी कोटा में बदलाव पर रोक, स्वास्थ्य मंत्री बोले- हाईकोर्ट से मिलेगी पूरी 50% सीटें

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों में पीजी कोटा के नए आदेश पर लगी रोक के बाद स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि स्टेट कोटा को सेंट्रल व स्टेट में मर्ज करने का आदेश था। सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की और अपील स्वीकार हो गई। उच्च न्यायालय के अंतिम फैसले तक आदेश पर रोक लगा दी गई है। उम्मीद है राज्य को पूरा 50 प्रतिशत कोटा वापस मिलेगा।
चिकित्सा शिक्षा विभाग के एक दिसंबर के संशोधित आदेश में राज्य कोटे की 50 प्रतिशत सीटों में से 25 प्रतिशत को ओपन मेरिट में डाल दिया गया था। इससे राज्य के मेडिकल छात्रों को नुकसान होने की आशंका जताते हुए जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत से मुलाकात की थी।
डॉ. महंत ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर मांग की कि छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों में प्रदेश के छात्रों के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखी जाएं। स्वास्थ्य मंत्री ने कांग्रेस के पत्र को पुरानी परंपरा बताया और कहा कि कोर्ट से राज्य के हित में फैसला आने की पूरी उम्मीद है।



