कोयला घोटाला : निलंबित IAS Saumya Chaurasia को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं…अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई बढ़ी

बिलासपुर। कोयला लेवी घोटाले में गिरफ्तार निलंबित डिप्टी कलेक्टर सौम्या चौरसिया की अंतरिम जमानत अर्जी पर फ़ौरन राहत देने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। चौरसिया ने प्रकरण लंबे समय तक चलने और अपने को दो छोटे बच्चों की मां होने का हवाला देते हुए उनकी परवरिश करने की अर्जी लगाई थी।
बता दें कि, सौम्या की याचिका पर आज जस्टिस एन के व्यास की बेंच में ऑनलाइन सुनवाई हुई थी। जिसकी सुनवाई के दौरान उनके वकील की ओर से अदालत में कहा गया कि मामले की सुनवाई में लंबा समय लग सकता है। याचिकाकर्ता के दो छोटे बच्चों है, जिनकी परवरिश के लिए उसे राहत मिलनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से मना करते हुए ईओडब्ल्यू को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। प्रकरण पर 11 जून को अगली सुनवाई होगी।
जानकारी हो कि, कोल लेवी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने चौरसिया को 3 दिसंबर 2022 में गिरफ्तार किया था, बाद में यह प्रकरण ईओडब्लू के सुपुर्द कर दिया गया था। स्पेशल कोर्ट के आदेश पर उनको गिरफ्तार किया गया है। पूर्व में चौरसिया की जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो चुकी है। इसी मामले में निलंबित आईएएस रानू साहू भी जेल में बंद हैं।