अयोध्या में नॉनवेज पर पूर्ण प्रतिबंध, 8 जनवरी से लागू हुआ आदेश
अयोध्या। राम नगरी अयोध्या की पवित्रता बनाए रखने के लिए प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। अयोध्या में मांसाहारी भोजन की बिक्री और आपूर्ति पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश 8 जनवरी से प्रभावी हो गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध होटल, ढाबा, दुकानों और होम-स्टे पर लागू होगा। इसके साथ ही ऑनलाइन फूड डिलीवरी सेवाओं के माध्यम से भी नॉनवेज भोजन की आपूर्ति पर रोक रहेगी। सहायक खाद्य आयुक्त ने इस संबंध में तत्काल प्रभाव से आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित प्रतिष्ठानों का लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।
प्रशासन ने बताया कि पंचकोसी परिक्रमा क्षेत्र के अंतर्गत चिह्नित इलाकों में ऑनलाइन खाद्य सेवाओं के माध्यम से मांसाहारी भोजन की आपूर्ति को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इन्हीं शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए राम मंदिर के 15 किलोमीटर के दायरे में मांसाहारी भोजन की बिक्री और आपूर्ति पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
आदेश के पालन की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी और शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सभी संबंधित प्रतिष्ठानों और सेवा प्रदाताओं से नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है।



