छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: निरंजन दास सहित 30 आबकारी अधिकारियों की 38.21 करोड़ की संपत्ति कुर्क

रायपुर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन आबकारी आयुक्त आईएएस निरंजन दास सहित 30 आबकारी अधिकारियों की लगभग 38.21 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के प्रावधानों के तहत की गई है।
जांच एजेंसी के अनुसार, शराब घोटाले से राज्य के आबकारी खजाने को करीब 2800 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। यह आंकड़ा जांच में उजागर नए तथ्यों तथा मनी ट्रेल के आधार पर निर्धारित किया गया है और आगे जांच के साथ इसमें वृद्धि की संभावना है।
ईडी की जांच में पता चला है कि घोटाले के माध्यम से सरकारी प्रणाली को दरकिनार कर अवैध वसूली की गई तथा काले धन को संपत्तियों और निवेश में परिवर्तित किया गया। कुर्क की गई संपत्तियों में बड़ी संख्या में चल तथा अचल संपत्तियां शामिल हैं। अब तक एजेंसी द्वारा कुल 275 चल-अचल संपत्तियों को जब्त किया जा चुका है।
इनमें आलीशान बंगले, पॉश कॉलोनियों में फ्लैट, व्यावसायिक परिसरों की दुकानें तथा बड़ी मात्रा में कृषि भूमि सम्मिलित हैं। चल संपत्तियों में करोड़ों रुपये की सावधि जमा, बैंक खातों में जमा राशि, जीवन बीमा पॉलिसियां, शेयर तथा म्यूचुअल फंड में निवेश शामिल हैं।



