भिलाई इस्पात संयंत्र में मजदूर के मौत का मामला, बीएसपी प्रबंधन पर एफआईआर दर्ज

दुर्ग। भिलाई इस्पात संयंत्र के एसएमएस-02 क्षेत्र में 15 नवंबर 2025 को हुए हादसे में 42 वर्षीय मजदूर देवेंद्र चंद्राकर की मौत के मामले में भिलाई भट्टी थाना पुलिस ने संयंत्र प्रबंधन पर लापरवाही का मामला दर्ज किया है। यह पिछले तीन महीनों में प्रबंधन के खिलाफ पांचवीं एफआईआर है। इससे पहले नवंबर में दो तथा दिसंबर में दो एफआईआर दर्ज हुई थीं। एक जनवरी 2025 में क्रेन ऑपरेटर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था।
3 जनवरी 2026 को दर्ज एफआईआर के अनुसार, निर्माणाधीन ईसीआर भवन में कार्य के दौरान विंच मशीन का हिस्सा अचानक टूट गया। इससे मशीन के साथ नीचे गिरने से मजदूर को सिर तथा शरीर में गंभीर चोटें आईं। घायल अवस्था में उन्हें संयंत्र के मेन मेडिकल पोस्ट-1 अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक भिलाई शंकर पारा निवासी देवेंद्र चंद्राकर (42 वर्ष) थे।
घटना की सूचना रात 8 बजे थाने में दी गई थी। मर्ग क्रमांक 39/2025 धारा 194 बीएनएसएस के तहत मर्ग कायम कर जांच शुरू की गई। मर्ग जांच में संयंत्र प्रबंधन द्वारा सुरक्षा मानकों की अनदेखी तथा लापरवाही के तथ्य सामने आए। आवश्यक सुरक्षा उपायों के अभाव में कार्य कराए जाने की पुष्टि हुई। इसके आधार पर धारा 106(1) तथा 289 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। सूचना एसडीएम भिलाई नगर को भी भेजी गई है।
मृतक के परिजनों ने प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तथा उचित मुआवजे की मांग की है।



