बड़ी राहत: यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को जमानत, दिल्ली पुलिस की दलीलें कोर्ट में विफल

नई दिल्ली। इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में अदालत से जमानत मिल गई है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने उनकी पुलिस कस्टडी सात दिनों के लिए बढ़ाने की मांग की थी, जिसे ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया।
अधिवक्ता सुलेमान मोहम्मद खान के अनुसार पुलिस अदालत के समक्ष कस्टडी बढ़ाने के लिए ठोस कारण प्रस्तुत नहीं कर सकी। इसी आधार पर अदालत ने चिब को जमानत प्रदान कर दी।
यह मामला 20 फरवरी को भारत मंडपम में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान इंडियन यूथ कांग्रेस द्वारा किए गए शर्टलेस विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है। इस घटना में पुलिस ने उदय भानु चिब को मुख्य साजिशकर्ता बताते हुए गिरफ्तार किया था। मामले में विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई थी।
जमानत के साथ अदालत ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। इसके तहत चिब को अपना पासपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अदालत में जमा करना होगा तथा 50 हजार रुपये का एक जमानतदार प्रस्तुत करना होगा।
अदालत के इस फैसले को यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है, जबकि पुलिस की रिमांड की मांग को अदालत ने अपर्याप्त माना।



