अंबिकापुर: एक करोड़ से अधिक की वित्तीय अनियमितता में सहायक ग्रेड-02 निलंबित, जांच समिति की रिपोर्ट के बाद गिरी गाज

अंबिकापुर। जिला प्रशासन ने वित्तीय अनियमितता के मामले में कार्रवाई करते हुए उपसंचालक पशु चिकित्सा विभाग अंबिकापुर में पदस्थ सहायक ग्रेड 2 प्रदीप कुमार अम्बष्ट को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार हितग्राहियों के अंशदान की 44 लाख 54 हजार 700 रुपये की राशि उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं अंबिकापुर जिला सरगुजा के खाता क्रमांक 32384036588 में जमा नहीं की गई। इसी तरह पशु रोगी कल्याण समिति सरगुजा के खाता क्रमांक 1037917860 में 63 लाख 29 हजार 640 रुपये जमा नहीं किए जाने का मामला भी सामने आया है।
इस संबंध में अम्बष्ट को 13 जुलाई 2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इसके बाद कार्यालय आदेश क्रमांक 638 स्थापना दिनांक 22 जुलाई 2025 और 639 स्थापना दिनांक 22 जुलाई 2025 के माध्यम से पांच सदस्यीय जांच समिति गठित की गई। समिति ने 28 जुलाई 2025 और 1 अगस्त 2025 को प्रस्तुत प्रतिवेदन में उल्लेख किया कि संबंधित कर्मचारी द्वारा कोई आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।
इसके अलावा कार्यालय पत्र क्रमांक 673 दिनांक 29 जुलाई 2025 और 722 दिनांक 8 अगस्त 2025 के माध्यम से पुनः कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, किंतु संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। जांच में यह भी पाया गया कि 14 अगस्त 2025 को उपसंचालक पशु चिकित्सा विभाग अंबिकापुर के लेटरहेड का उपयोग व्यक्तिगत कार्य के लिए किया गया, जो शासकीय नियमों के विरुद्ध है।
उक्त तथ्यों के आधार पर प्रदीप कुमार अम्बष्ट को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम 1 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय पशु चिकित्सालय मैनपाट निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।



