सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन करने पर होगी कार्रवाई…इस राज्य सरकार ने लागू किया ये नया नियम

जयपुर। राजस्थान में मृत शरीर सम्मान अधिनियम के नए नियम आज से लागू हो गए हैं। इनके तहत सड़क या सार्वजनिक स्थान पर शव रखकर प्रदर्शन करना कानूनी अपराध माना जाएगा। यदि परिजन 24 घंटे के भीतर अंतिम संस्कार नहीं करते, तो पुलिस स्वयं शव को कब्जे में लेकर संस्कार कर सकेगी। राज्य सरकार का दावा है कि इस कानून को लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है।
नए नियमों के मुख्य प्रावधानों में स्पष्ट किया गया है कि शव को सार्वजनिक स्थान पर रखकर विरोध या दबाव बनाने वाले कार्य आपराधिक कृत्य होंगे। ऐसे मामलों में दोषियों को छह माह से पांच वर्ष तक की कैद की सजा हो सकती है, जबकि परिजनों द्वारा ऐसा करने पर दो वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा, अस्पताल अब बकाया बिल के आधार पर शव को रोक नहीं सकेंगे, जिससे मृतक के सम्मान की रक्षा सुनिश्चित होगी।
नियमों के अनुसार, कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा नोटिस जारी होने के बाद 24 घंटे के भीतर अंतिम संस्कार अनिवार्य होगा। यदि परिजन कानूनी, सामाजिक या पारिवारिक विवादों के कारण संस्कार नहीं करते, तो पुलिस शव को कब्जे में लेगी और स्वयं संस्कार करवाएगी।
सरकार का मानना है कि सार्वजनिक स्थानों पर शव रखकर प्रदर्शन न केवल कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा करते हैं, बल्कि मृतक की गरिमा का भी उल्लंघन करते हैं। इन नियमों से समाज में अनुशासन कायम रहेगा और मृतकों के सम्मान की रक्षा होगी।


