31 दिसंबर 2025 तक आधार-पैन लिंक करना अनिवार्य, समय पर प्रक्रिया पूरी न करने पर…?

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आधार और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए आखिरी तिथि 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। निर्धारित समय सीमा तक लिंकिंग प्रक्रिया पूरी न करने पर 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा। पैन के इनऑपरेटिव होने पर कई महत्वपूर्ण वित्तीय कार्य प्रभावित होंगे, इसलिए समय रहते प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक है।
पैन इनएक्टिव होने पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने और ई-वेरिफिकेशन में दिक्कत आ सकती है। टैक्स रिफंड अटक सकता है और सैलरी क्रेडिट में भी परेशानी हो सकती है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड एसआईपी सहित कई वित्तीय लेनदेन प्रभावित हो सकते हैं।
घर बैठे आधार को पैन से लिंक करने की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इसके लिए इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर Link Aadhaar विकल्प चुनें। इसके बाद पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें। मोबाइल पर आए ओटीपी को वेरीफाई करें। यदि पैन इनएक्टिव है, तो 1000 रुपये शुल्क जमा करना होगा। भुगतान करने के बाद Quick Links में Link Aadhaar Status पर जाकर लिंकिंग की स्थिति जांच सकते हैं।
लिंकिंग प्रक्रिया के दौरान पैन और आधार पर नाम और जन्मतिथि एक समान होना जरूरी है। साथ ही मोबाइल नंबर अपडेटेड होना चाहिए ताकि ओटीपी प्राप्त हो सके। अंतिम तिथि से पहले लिंकिंग पूरी कर लें और सफलतापूर्वक लिंक होने पर स्क्रीनशॉट सुरक्षित रख लें। किसी समस्या की स्थिति में ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध निर्देशों की सहायता ली जा सकती है।



