प्यारे लाल कंवर तिहरा हत्याकांड: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 5 में से 3 आरोपी हुए बरी, 2 की उम्रकैद बरकरार

बिलासपुर। पूर्व उप मुख्यमंत्री प्यारे लाल कंवर के बेटे, बहू और चार वर्षीय पोती की हत्या के मामले में हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। निचली अदालत द्वारा पांचों आरोपियों को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा में संशोधन करते हुए हाई कोर्ट ने दो आरोपियों की सजा बरकरार रखी है, जबकि तीन आरोपियों को बरी कर दिया है।
गौरतलब है कि 21 अप्रैल 2021 को कोरबा जिले के भैसमा गांव स्थित निवास में हरीश कंवर, उनकी पत्नी सुमित्रा कंवर और चार वर्षीय बेटी याशिका कंवर की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस मामले में जांच के दौरान पारिवारिक जमीन के मुआवजे को लेकर विवाद सामने आया था।
जांच के आधार पर पुलिस ने प्यारेलाल कंवर के बड़े बेटे हरभजन सिंह कंवर, उनकी पत्नी धनकुंवर, धनकुंवर के भाई परमेश्वर कंवर, सुरेंद्र कंवर और परमेश्वर के मित्र रामप्रसाद मन्नेवार को आरोपी बनाया था।
कोरबा की निचली अदालत ने सभी पांचों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अब दो आरोपियों की सजा को यथावत रखा है, जबकि अन्य तीन आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है।



