Entry of heavy vehicles banned in Raipur city.
Chhattisgarh

रायपुर शहर में भारी वाहनों की एंट्री बैन: सुबह 5 से रात 12 बजे तक रहेगा प्रतिबंध, पुलिस ने जारी किया आदेश

रायपुर। शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। भारी और मध्यम मालवाहक वाहनों के शहर में प्रवेश पर समयबद्ध प्रतिबंध लागू किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार, रिंग रोड-01 और रिंग रोड-02 से शहर में प्रवेश करने वाले 18 प्रमुख मार्गों पर सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। यह नियम आदेश जारी होने की तिथि से अगले एक महीने तक प्रभावी रहेगा।

पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय लोक सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लिया गया है, ताकि शहर में जाम की समस्या कम हो और आम लोगों को राहत मिल सके।

प्रतिबंध जिन प्रमुख मार्गों और चौक-चौराहों पर लागू किया गया है, उनमें तेलीबांधा चौक, केनाल रोड, महावीर नगर चौक, राजेंद्र नगर चौक, पचपेड़ीनाका चौक, संतोषीनगर चौक, भाठागांव चौक, कुशालपुर चौक, रायपुरा चौक, डीडी नगर, अरिहंत नगर, टाटीबंध, हीरापुर टर्निंग, गोगांव तिराहा, गोंदवारा तिराहा, भनपुरी पाटीदार भवन के सामने तक, विधानसभा रोड स्थित वीआईपी तिराहा और एक्सप्रेस-वे ब्रिज के नीचे रिंग रोड-01 शामिल हैं।

पुलिस प्रशासन ने ट्रांसपोर्टरों और वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय का पालन करें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें, ताकि शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे।

Chaiपुर
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NU Desk

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