रायपुर निगम का फैसला: 20, 27 और 31 मार्च को शहर में पूर्ण मांस बंदी, महापौर के निर्देश पर प्रशासन अलर्ट

रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर शहर में चेट्रीचंड, रामनवमी और महावीर जयंती के अवसर पर मांस और मटन की बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। यह प्रतिबंध 20 मार्च, 27 मार्च और 31 मार्च 2026 को लागू रहेगा।
छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के परिपालन में नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह निर्देश जारी किया गया है। नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणिग्रही ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि इन तिथियों पर नगर निगम क्षेत्र में स्थित पशुवध गृह और मांस-मटन की सभी दुकानों को बंद रखा जाएगा।
निर्देश के अनुसार 20 मार्च को चेट्रीचंड, 27 मार्च को रामनवमी और 31 मार्च को महावीर जयंती के दिन पूरे नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन के विक्रय पर रोक रहेगी।
नगर निगम के जोन स्वास्थ्य अधिकारी और जोन स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में आदेश का पालन सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए मांस-मटन की दुकानों की लगातार निगरानी की जाएगी।
नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध के बावजूद यदि किसी होटल या दुकान में इन पर्वों के दिन मांस-मटन की बिक्री करते पाया गया तो सामग्री जब्त कर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।



