Chhattisgarh
साय कैबिनेट के फैसले: धर्म स्वातंत्र्य विधेयक समेत 10 बड़े प्रस्तावों को मिली मंजूरी

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को विधानसभा स्थित उनके कार्यालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में राज्य की कानून व्यवस्था, शिक्षा, खेल और जनहित से जुड़े कुल 10 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।
कैबिनेट के प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:
- छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026: मंत्रिपरिषद ने धर्मांतरण रोकने के लिए लाए जा रहे इस नए विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य बल, प्रलोभन, कपट या अनुचित प्रभाव से होने वाले धर्म परिवर्तन पर प्रभावी रोक लगाना है।
- राजनीतिक आंदोलन के मामले वापस: सरकार ने राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े 13 ऐसे प्रकरणों को वापस लेने का अनुमोदन किया है, जिनकी सिफारिश मंत्रिपरिषद की उप-समिति ने की थी।
- ऊर्जा अनुदान नीति: अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए अनुदान दरें तय की गई हैं। सोलर हाईमास्ट संयंत्र पर 1.50 लाख रुपये तक और घरेलू बायोगैस संयंत्र पर 9 हजार रुपये प्रति यूनिट राज्य अनुदान देने का निर्णय लिया गया है।
- उपकर शुल्क समाप्त: छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026 के माध्यम से पंजीयन पर लगने वाला अतिरिक्त उपकर शुल्क खत्म कर दिया गया है। पूर्व में संचालित राजीव गांधी मितान क्लब योजना के बंद होने के कारण यह निर्णय लिया गया।
- भर्तियों में पारदर्शिता और चयन मंडल: राज्य में सरकारी भर्तियों में शुचिता लाने के लिए छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2026 को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर निष्पक्ष भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल के गठन का भी निर्णय लिया गया है।
- अन्य विधायी सुधार: बैठक में छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अधिनियम (संशोधन) विधेयक और छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रारूपों का अनुमोदन किया गया।
- क्रिकेट अकादमी के लिए भूमि आवंटन: राजनांदगांव जिला क्रिकेट एसोसिएशन को क्रिकेट अकादमी और अत्याधुनिक खेल मैदान के निर्माण के लिए राजगामी संपदा की 5 एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया है।



