सीजीपीएससी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा कल: 33 जिलों में दो पालियों में होगा आयोजन, कड़े नियमों का करना होगा पालन

रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 का आयोजन रविवार 22 फरवरी को प्रदेश के सभी 33 जिलों के परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा। परीक्षा दो पालियों में होगी। पहली पाली में सामान्य अध्ययन का प्रश्नपत्र सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दूसरी पाली में एप्टीट्यूड टेस्ट दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगा।
पहली पाली में सुबह 9.45 बजे तथा दूसरी पाली में दोपहर 2.45 बजे के बाद परीक्षा केंद्र का प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा। निर्धारित समय के बाद किसी भी परिस्थिति में परीक्षार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा समाप्त होने से पहले चिकित्सा आपात स्थिति को छोड़कर किसी को बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा के प्रवेश पत्र 10 फरवरी 2026 को जारी कर दिए गए हैं। इस परीक्षा के माध्यम से कुल 265 पदों पर भर्ती की जाएगी।
आयोग ने निर्देश दिया है कि सभी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से कम से कम दो घंटे पहले पहुंचें। परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पूर्व मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। केंद्र में प्रवेश से पहले प्रत्येक अभ्यर्थी की मैनुअल और मेटल डिटेक्टर से तलाशी ली जाएगी। महिला अभ्यर्थियों की जांच महिला पुलिस कर्मी तथा पुरुष अभ्यर्थियों की जांच पुरुष पुलिस कर्मी करेंगे।
केवल समय से पहले प्रवेश करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलेगी। परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी प्रकार की घड़ी, मैकेनिकल या स्मार्ट वॉच पहनने की अनुमति नहीं होगी। जूते या मोटे सोल और ऊंची हील वाले फुटवियर प्रतिबंधित रहेंगे, केवल पतले सोल वाली चप्पल या स्लीपर पहनकर प्रवेश दिया जाएगा।
अभ्यर्थियों को हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनकर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलेगा। काला, गहरा नीला, गहरा हरा, जामुनी, मैरून, बैंगनी और गहरा चॉकलेटी रंग प्रतिबंधित रहेगा। कार्गो और डिजाइनर कपड़े पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे, जबकि सामान्य जींस और अन्य पैंट की अनुमति रहेगी। महिला अभ्यर्थी सलवार कुर्ती और दुपट्टा पहन सकेंगी, लेकिन कुर्ती और ब्लाउज की बांह आधी होनी चाहिए। कान में आभूषण पहनना वर्जित रहेगा। धार्मिक कारणों से आवश्यक प्रतीक को छोड़कर अन्य आभूषण की अनुमति नहीं होगी। विवाहित महिला अभ्यर्थियों को केवल एक नोज पिन और एक मंगलसूत्र पहनने की अनुमति रहेगी।
परीक्षा के दौरान अनुशासनहीनता या अनुचित साधनों का उपयोग पाए जाने पर अभ्यर्थी को तुरंत परीक्षा कक्ष से निष्कासित किया जाएगा तथा आयोग द्वारा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।



