मार्कफेड के बोर्ड की शक्तियों के प्रयोग के लिए शशिकांत द्विवेदी प्राधिकृत

रायपुर। आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड), रायपुर के बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए शशिकांत द्विवेदी को प्राधिकृत किया गया है।
यह आदेश छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49 (8) और छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 43-ख के उपनियम (3) के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। इस संबंध में मंगलवार को गठित छानबीन समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें लिए गए निर्णय के आधार पर सहकारिता विभाग ने यह आधिकारिक आदेश जारी किया है। इस नियुक्ति के बाद अब बोर्ड के संचालन संबंधी अधिकार शशिकांत द्विवेदी के पास होंगे।
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