उरमाल ओपेरा विवाद: निलंबित एसडीएम तुलसीदास मरकाम को हाईकोर्ट से राहत, दोबारा संभाली कुर्सी

गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के चर्चित उरमाल ओपेरा मामले में निलंबित किए गए डिप्टी कलेक्टर तुलसीदास मरकाम को उच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत प्रदान की है। न्यायालय के आदेश के बाद उन्होंने मैनपुर अनुविभागीय अधिकारी के रूप में पुनः अपना पदभार संभाल लिया है।
मामले के अनुसार, गरियाबंद जिले के उरमाल में आयोजित कार्यक्रम में कथित अश्लील नृत्य और नियमों के उल्लंघन के आरोप में कमिश्नर महादेव कावरे ने 16 जनवरी को तुलसीदास मरकाम को निलंबित करने का आदेश जारी किया था। इस कार्रवाई के विरुद्ध उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में तर्क दिया गया कि कमिश्नर ने उनका पक्ष सुने बिना ही एकतरफा कार्रवाई की है, जबकि वे सीधे तौर पर राज्य सरकार के अधीन आते हैं।
उच्च न्यायालय ने 29 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान निलंबन के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को 10 दिनों के भीतर इस विषय पर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब चार सप्ताह बाद होगी।
अदालत से राहत मिलने के अगले ही दिन तुलसीदास मरकाम ने मैनपुर कार्यालय पहुंचकर अपना कार्यभार ग्रहण किया। पदभार संभालने के बाद उन्होंने कलेक्टर और कमिश्नर को पत्र लिखकर न्यायालय के निर्णय की आधिकारिक जानकारी दी। इस बीच, सोशल मीडिया पर भी उनकी वापसी को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं देखी जा रही हैं, जहां उनके समर्थकों द्वारा उनके पदभार ग्रहण करने की तस्वीरें साझा की जा रही हैं।



