नई दिल्ली: 1984 सिख विरोधी दंगों के जनकपुरी-विकासपुरी मामले में सज्जन कुमार को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बरी किया

नई दिल्ली, 22 जनवरी 2026: 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े जनकपुरी-विकासपुरी हिंसा मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को बरी कर दिया है। इस हिंसा में दो लोगों की मौत हुई थी।
सज्जन कुमार ने अपने बचाव में कहा था कि वे निर्दोष हैं और कभी भी इस घटना में शामिल नहीं थे। उन्होंने अदालत को बताया कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है और न ही वे सपने में भी इसमें शामिल हो सकते हैं।
कोर्ट ने फैसला देते हुए माना कि अभियोजन पक्ष सज्जन कुमार की हिंसा में भूमिका साबित करने में असफल रहा है।
फैसला सुनने के बाद पीड़ित परिवार के एक सदस्य भावुक होकर रो पड़े। उन्होंने कहा, हमें न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? कोर्ट ने उसे बरी क्यों कर दिया? हमारे 11 लोग मारे गए थे।
यह मामला 1984 के दंगों के दौरान जनकपुरी और विकासपुरी इलाकों में हुई हिंसा से संबंधित है, जिसमें कई परिवारों ने न्याय की लंबी लड़ाई लड़ी है।



