बिलासपुर: महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले में एएसआई चंद्रभूषण वर्मा को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने लंबित आपराधिक केस तक विभागीय जांच पर लगाई रोक

बिलासपुर। महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले में आरोपी रायपुर के एएसआई चंद्रभूषण वर्मा को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यायमूर्ति पार्थ प्रीतम साहू की एकलपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि आपराधिक मामला न्यायालय में लंबित रहने तक विभागीय जांच नहीं चलाई जा सकती।
रायपुर पुलिस में एएसआई के पद पर तैनात रायपुर निवासी चंद्रभूषण वर्मा के खिलाफ ऑनलाइन सट्टा मामले में अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई थी। इसके बाद 26 सितंबर 2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर द्वारा उनके विरुद्ध विभागीय आरोप पत्र जारी कर जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी।
इस विभागीय जांच के खिलाफ एएसआई चंद्रभूषण वर्मा ने अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं ऋषभदेव साहू के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि जब किसी शासकीय कर्मचारी के विरुद्ध समान आरोपों पर आपराधिक मामला न्यायालय में विचाराधीन हो, तो विभाग द्वारा समान साक्ष्यों के आधार पर विभागीय जांच नहीं चलाई जा सकती।
हाईकोर्ट ने अधिवक्ताओं के तर्कों से सहमत होते हुए स्पष्ट किया कि आपराधिक मामला लंबित रहने के दौरान समान आरोपों पर विभागीय जांच कार्यवाही नहीं की जा सकती। इस आधार पर याचिकाकर्ता एएसआई चंद्रभूषण वर्मा के विरुद्ध चल रही विभागीय जांच पर स्थगन लगा दिया गया है।



