छत्तीसगढ़ पीजी प्रवेश 2025: राज्य कोटा प्रथम चरण की काउंसिलिंग का सीट आबंटन जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य चिकित्सा स्नातकोत्तर (पीजी) प्रवेश शैक्षणिक सत्र 2025 के अंतर्गत राज्य कोटा के प्रथम चरण की काउंसिलिंग का सीट आबंटन जारी किया जा रहा है। यह निर्णय अभ्यर्थियों के शैक्षणिक हितों और चिकित्सा परामर्श समिति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
उल्लेखनीय है कि डब्लूपीसी क्रमांक 5937/2025, समृद्धि दुबे बनाम छत्तीसगढ़ राज्य प्रकरण में पारित निर्णय के विरुद्ध राज्य शासन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका नागरिक डायरी क्रमांक 36551/2025 प्रस्तुत की गई है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 18 दिसंबर 2025 में, 20 नवंबर 2025 को पारित निर्णय के अनुच्छेद 21 के संबंध में स्पष्टीकरण के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
यह मामला डब्लूपीसी क्रमांक 6449/2025, प्रभाकर चंद्रवंशी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य से भी संबंधित है, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में विचाराधीन है। इस प्रकरण की अगली सुनवाई मार्च 2026 में प्रस्तावित है।
राज्य काउंसिलिंग समिति ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान काउंसिलिंग प्रक्रिया तथा इसके अंतर्गत किए गए सभी सीट आबंटन संबंधित रिट याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगे। साथ ही अभ्यर्थियों और अन्य संबंधित पक्षों को सलाह दी गई है कि वे राज्य काउंसिलिंग समिति द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली आधिकारिक सूचनाओं पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें।



