मेकाहारा से नवजात चोरी का मामला: कोर्ट ने मां-बेटी को 10-10 वर्ष कैद की सजा सुनाई

रायपुर। मेकाहारा अस्पताल से 4 जनवरी को हुए नवजात अपहरण मामले में कोर्ट ने रानी साहू और उसकी बेटी पायल साहू को दोषी ठहराते हुए दोनों को 10-10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी नवजात को बिलासपुर में 50 हजार रुपए में बेचने की साजिश रच रहे थे। अस्पताल में भर्ती प्रसूता नीता रात्रे और उनकी सास को झांसा देकर लंच के समय बच्ची को उठा ले गए थे।
सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच और मौदहापारा पुलिस ने रायपुर-बिलासपुर लोकल ट्रेन में चेन पुलिंग कर दोनों महिलाओं को बच्ची सहित गिरफ्तार कर लिया था।
कोर्ट ने साक्ष्यों, नवजात बेचने की स्पष्ट साजिश और आरोपियों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर सजा सुनाई। मामले में शामिल बताए गए युवक को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।



