छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: चैतन्य बघेल की रिमांड बढ़ी, EOW ने कोर्ट में पूरक चालान पेश किया

रायपुर। चर्चित छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को बुधवार को अदालत में पेश किया गया, जहां न्यायालय ने उनकी न्यायिक रिमांड 14 दिन बढ़ा दी। उन्हें 10 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
इधर आर्थिक अपराध शाखा ने मामले में महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए ACB/EOW की विशेष अदालत में छठा पूरक चालान प्रस्तुत किया। यह चालान पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास, अतुल सिंह, मुकेश मनचंदा, नितेश पुरोहित, यश पुरोहित और दीपेंद्र चावड़ा के खिलाफ दाखिल किया गया है। लगभग सात हजार पन्नों के इस दस्तावेज को जांच प्रक्रिया में अहम माना जा रहा है।
शराब घोटाले की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। ईडी ने ACB में दर्ज एफआईआर में 3,200 करोड़ रुपये से अधिक के कथित घोटाले का उल्लेख किया है। मामले में राजनेताओं, आबकारी विभाग के अधिकारियों और कई कारोबारियों के खिलाफ नामजद प्रकरण दर्ज है। ईडी की जांच रिपोर्ट के अनुसार घोटाले को तत्कालीन सरकार के कार्यकाल में आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर से जुड़े सिंडिकेट के माध्यम से अंजाम दिया गया।
अधिकारियों का कहना है कि जांच प्रक्रिया जारी है और आगे की कानूनी कार्यवाही सबूतों के आधार पर की जाएगी।



