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Chhattisgarh RERA Update : RERA ने दी अहम जानकारी – परियोजना विस्तार का मतलब आधिपत्य तिथि बढ़ना नहीं

रायपुर। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (Chhattisgarh RERA Update) ने घर खरीदारों के हित में एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। प्राधिकरण ने साफ कहा है कि किसी भी रेरा पंजीकृत परियोजना की विस्तार अवधि (Project Extension) का अर्थ यह नहीं है कि खरीदार को संपत्ति देने की आधिपत्य तिथि (Possession Date) भी स्वतः बढ़ गई है।

रेरा अधिनियम 2016 का उद्देश्य – समय पर निर्माण और कब्जा सुनिश्चित करना

प्राधिकरण ने बताया कि (RERA Act 2016) का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पंजीकृत परियोजनाएं निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी हों और खरीदारों को उनका घर तय तिथि पर मिल सके। किसी परियोजना की विस्तार अवधि का मकसद केवल निर्माण पूर्णता को वैध रूप देना है, न कि खरीदारों को कब्जा देने की तारीख आगे बढ़ाना।

क्या होती है परियोजना की वैधता अवधि?

रेरा के अनुसार परियोजना की वैधता अवधि वह समय सीमा होती है, जो प्रमोटर (Promoter) पंजीकरण के दौरान घोषित करता है। यह वही अवधि होती है जिसमें परियोजना को पूरा करने का वादा किया जाता है। यह अवधि रेरा अधिनियम की धारा 4(2)(l)(C) के तहत निर्धारित की जाती है और इसे आवश्यक कारणों पर रेरा द्वारा सीमित समय के लिए बढ़ाया जा सकता है।

क्या है आधिपत्य तिथि और क्यों है यह अलग?

आधिपत्य तिथि (Possession Date) वह दिन होती है जब खरीदार को वास्तविक रूप से फ्लैट, मकान या प्लॉट का कब्जा दिया जाना तय होता है। यह तिथि Agreement for Sale में स्पष्ट रूप से दर्ज होती है और इसका परियोजना विस्तार से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता।

प्रमोटर समय पर निर्माण पूरा नहीं कर पाए तो क्या करें खरीदार?

रेरा ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी परियोजना का निर्माण तय समय पर पूरा नहीं होता, तो प्रमोटर रेरा से Extension की अनुमति मांग सकता है। लेकिन, इसका अर्थ यह नहीं कि खरीदार को संपत्ति देने की तिथि अपने आप बढ़ जाएगी। अगर प्रमोटर समय पर कब्जा नहीं देता, तो खरीदार (Homebuyers Rights) के तहत रेरा में शिकायत दर्ज कर ब्याज या धनवापसी का दावा कर सकते हैं।

रेरा का साफ संदेश – भ्रम से बचें, समझदारी से समझौता करें

प्राधिकरण ने कहा, “परियोजना विस्तार का उद्देश्य निर्माण कार्य पूरा कराना है, जबकि आधिपत्य तिथि का उद्देश्य खरीदार को समय पर संपत्ति देना है।” रेरा ने सभी खरीदारों से अपील की कि वे Agreement for Sale में दी गई तिथियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और किसी भी प्रकार के भ्रम में न पड़ें।

रेरा पोर्टल पर शिकायत का आसान तरीका

यदि किसी खरीदार को तय तिथि पर कब्जा नहीं मिला है, तो वह रेरा की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायतकर्ता को RERA Complaint Section में अपना पंजीयन नंबर, परियोजना विवरण और अनुबंध की प्रति अपलोड करनी होती है।

रेरा का उद्देश्य – खरीदार और प्रमोटर के बीच पारदर्शिता

रेरा के इस बयान का मुख्य संदेश यही है कि पारदर्शिता बनाए रखी जाए। घर खरीदारों को अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए और प्रमोटर को अपने दायित्वों का पालन करना चाहिए। रेरा अधिनियम 2016 का मकसद दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाना है ताकि रियल एस्टेट सेक्टर में विश्वास कायम रह सके।

Chaiपुर
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NU Desk

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