रायपुर कलेक्टर का बड़ा फैसला: 36 गांवों में जमीन की खरीदी-बिक्री पर रोक, जानिए क्या है वजह?

रायपुर। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत रायपुर से सारंगढ़ तक नेशनल हाइवे 130-यी को फोरलेन में बदला जा रहा है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
इस परियोजना के तहत रायपुर क्षेत्र में करीब 51 किमी सड़क का निर्माण प्रस्तावित है। जमीन अधिग्रहण को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए संबंधित क्षेत्रों में जमीन की खरीदी-बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
रायपुर कलेक्टर के आदेशानुसार, धरसींवा, मंदिरहसौद, खरोरा और आरंग तहसील के कुल 36 गांवों में जमीन की रजिस्ट्री, खरीद-बिक्री, नामांतरण और विभाजन जैसे सभी कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसमें निमोरा-1, सिलतरा, जरौदा, आमासिवनी, सेमरिया-2, खरोरा, नारघा, कनकी, खपरीडीह खुर्द, भठिया, खैरा जैसे गांव शामिल हैं।
कलेक्टर कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, यह निर्णय अधिग्रहण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने और भूमि की अनियमित खरीद-फरोख्त को रोकने के लिए लिया गया है। सभी तहसीलदारों, रजिस्ट्री कार्यालयों और संबंधित विभागों को आदेश की जानकारी दे दी गई है।