सऊदी अरब ने उमराह तीर्थयात्रियों के लिए 29 अप्रैल तय की डेडलाइन, वीजा नियम तोड़ने पर 22 लाख तक जुर्माना…

हाल ही में सऊदी अरब ने भारत, पाकिस्तान समेत 14 देशों के लिए अस्थायी रूप से वीजा पर प्रतिबंध लगाया था। इसका उद्देश्य उमराह और हज के दौरान मक्का और देश के अन्य हिस्सों में भीड़ को नियंत्रित करना था। अब सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि जिन लोगों को उमराह वीजा मिल चुका है, उन्हें 29 अप्रैल 2025 तक सऊदी अरब छोड़ देना होगा। वहीं सऊदी में उमराह के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि: 13 अप्रैल निर्धारित की गई है।
सऊदी से विदा होने की अंतिम तिथि: 29 अप्रैल...
मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि निर्धारित तिथि के बाद सऊदी अरब में ठहरना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
नियमों के उल्लंघन पर सख्त दंड...
वीजा की समयसीमा समाप्त होने के बाद भी रुकने वाले तीर्थयात्रियों, कंपनियों और उमराह सेवा प्रदाताओं पर 1 लाख सऊदी रियाल (लगभग 22.94 लाख रुपये) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, जिसमें जेल की सजा तक शामिल हो सकती है।
18,000 से अधिक अवैध प्रवासी गिरफ्तार...
सऊदी सरकार ने हाल ही में 18,407 विदेशियों को गिरफ्तार किया है, जो वीजा समाप्त होने के बाद भी देश में अवैध रूप से रह रहे थे। इन पर प्रवासन, श्रम और सीमा सुरक्षा कानूनों के उल्लंघन का आरोप है। ऐसे मामलों में दोषियों को 15 साल तक की जेल, 2.30 करोड़ रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है।
हज यात्रा की तैयारियाँ...
यह निर्णय ऐसे समय लिया गया है जब सऊदी अरब 4 जून से शुरू होने वाली हज यात्रा की तैयारियों में जुटा है। पिछली बार हज के दौरान मक्का में अत्यधिक भीड़ के कारण 1200 लोगों की मौत हो गई थी, जिससे सऊदी अरब की वैश्विक छवि पर नकारात्मक असर पड़ा था।
सेवा प्रदाताओं को सख्त निर्देश...
हज और उमराह मंत्रालय ने सभी सेवा प्रदाताओं और संस्थानों को निर्देश दिए हैं कि वे तीर्थयात्रियों के प्रस्थान की समयसीमा और रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही पर संस्थानों पर भी भारी जुर्माना लगाया जाएगा।