रद्द हुई ओवैसी पर हमला करने वालों की जमानत… एक हफ्ते में सरेंडर करने का दिया आदेश…
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (AIMIM) नेता असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) पर गोली चलाने के 2 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के आदेश को निरस्त कर दिया है. शीर्ष अदालत ने सुनवाई करते हुए इसे वापस हाईकोर्ट को भेजा दिया है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि फैसले में ज़मानत देने की वजह साफ नहीं है. नए सिरे से सुनवाई कर 4 हफ्ते में फैसला लें. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस मामले में आरोपी को आज से सात दिन के भीतर जेल ऑथरिटी के सामने सरेंडर करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से सबूतों को ध्यान में रखते हुए आरोपी की जमानत याचिका पर नए सिरे से फैसला करने को कहा है|
ज्किञात हो की यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान 3 फरवरी को हापुड़ के एक टोल प्लाजा पर ओवैसी की कार पर गोली चली थी. जिसपर सुनवाई करते हुए 12 जुलाई को हाईकोर्ट ने आरोपियों को जमानत दी थी. वहीं हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलंगेदेते हुए ओवैसी ने सितंबर में आरोपियों की जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उन्होंने हमले के मुख्य आरोपी सचिन शर्मा और उसके साथी शुभम गुर्जर की जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रमी कोर्ट में याचिका दायर की थी|
हापुड़ टोल प्लाजा पर हुआ था हमला...
आरोप है कि दोनों आरोपियों शुभम और सचिन ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के प्रचार के दौरान हापुड़ टोल प्लाजा पर ओवैसी और उनके काफिले पर गोलियां चलाई थी. जिसके बाद इस हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसमें दोनों आरोपी ओवैसी की गाड़ी पर हमला करते साफ़ नजर आ रहे थे. हमला करने वाले दोनों आरोपियों में से एक को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि दूसरे आरोपी ने बाद में सरेंडर किया था|
इस हमले में ओवैसी बाल-बाल बच गए थे. पुलिस ने इस मामले में 307 का मामला दर्ज किया था और अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुछ दिनों बाद दोनों आरोपियों को सर्शर्त जमानत दे दी थी|
गुजरात में भी हुआ हमला...
यूपी के बाद गुजरात में भी ओवैसी पर हमला किया गया. हाल ही में गुजरात में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव करने की घटना सामने आई थी. कुछ अज्ञात लोगों ने ट्रेन पर पत्थर चलाये. इस ट्रेन में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सवार थे|