2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस: हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची

मुंबई। 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट द्वारा सभी 12 आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। शीर्ष अदालत ने इस पर 24 जुलाई को सुनवाई करने का निर्णय लिया है।
गौरतलब है कि सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2006 के ट्रेन ब्लास्ट केस में सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में पूरी तरह विफल रहा, जिससे यह यकीन करना मुश्किल है कि इन लोगों ने अपराध किया है।
अब इस फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने त्वरित सुनवाई की मांग की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से निवेदन किया कि मामला गंभीर है और इसकी तत्काल सुनवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया शामिल हैं, ने मामले को गुरुवार, 24 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
2006 में हुए इन ट्रेन धमाकों में 180 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों घायल हुए थे। यह देश की सबसे भयावह आतंकी घटनाओं में से एक मानी जाती है।