धोखाधड़ी मामले में संलिप्त फरार आरोपियों को शरण देने वाले, आरोपी को किया गया गिरफ्तार
बलौदाबाजार : संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि धनी धर्मदास साहब के 625वें प्राकट्य उत्सव के नाम पर फर्जीवाड़ा कर 10,00,000 राशि गबन करने वाले एवं आरोपियों की सहायता करने वाले आरोपी सिमगा जनपद सीईओ पंकज देव, ग्राम सरपंच, पूर्णिमा देवांगन, सरपंच पति पूरन देवांगन, सचिव राजू देवांगन सहित कुल 07 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। कि प्रकरण के विवेचना क्रम में आरोपी राजा साहू पिता तुकाराम साहू उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम दामाखेड़ा थाना सिमगा द्वारा फरारी के दौरान आरोपियों को छुपने में मदद करना पाया गया। उक्त आरोपी को आज गिरफ्तार किया गया है।
प्रार्थी संस्था अध्यक्ष प्रकाश पिता नत्थू थपके निवासी सूरजगांव थाना कलौथ जिला नागपुर महाराष्ट्र द्वारा आवेदन पत्र पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि वर्ष ग्राम दामाखेड़ा में 2020 में पूज्य धनी धर्मदास साहब के 625वें प्राकट्य महोत्सव हेतु शासन द्वारा व्यवस्था खर्च हेतु ₹10,00,000 दिया गया था, जिसको आरोपी ग्राम सरपंच पूर्णिमा देवांगन, सचिव राजू देवांगन एवं अन्य लोगों द्वारा मिलकर फर्जीवाड़ा तरीके से पैसा आहरण कर शासन द्वारा प्रदत्त धन का उपयोग कर लिया गया है। कि आवेदन पत्र पर दिनांक 15.06.2022 को अपराध क्र. 268/2022 धारा 420 भादवि कायम कर पुलिस की अलग-अलग टीमों का निर्माण कर आरोपियों का पता तलाश प्रारंभ किया।
प्रकरण में अग्रिम विवेचना एवं जांच कार्यवाही पश्चात धारा 467,468,471,120बी,212,34 भादवि भी जोड़ा गया है। कि प्रकरण में अन्य आरोपियों की फरारी के दौरान सहायता पहुंचाने वाले आरोपी राजा साहू पिता तुकाराम साहू को आज दिनांक 06.11.2022 को विधिवत गिरफ्तार किया गया है। आरोपी राजा साहू द्वारा फरारी के दौरान प्रकरण के अन्य आरोपियों को छुपने में मदद करना पाया गया है एवं अपने मारुति अल्टो K10 कार में आरोपियों को इधर-उधर ले जाने में मदद किया तथा आर्थिक मदद भी करना पाया गया। उक्त् कार्यवाही में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय दीपक कुमार झा के दिशा निर्देशन में तथा अति. पुलिस अधीक्षक सचिन्द्र चौबे एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस भाटापारा सिद्धार्थ बघेल के दिशा निर्देश में निरीक्षक थाना प्रभारी अमित कुमार तिवारी के नेतृत्व में थाना सिमगा पुलिस की अहम भूमिका रही है ।