राजधानी में पटाखा फोड़ने वालों की खैर नहीं! 6 महीने की सजा के साथ लगेगा जुर्माना
नई दिल्ली। दीवाली त्योहार आने में कुछ ही दिन बचे हैं। वहीं दिवाली पर पटाखों की बिक्री से पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे इसके लिए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिया है। त्योहार पर पटाखे फोड़ने वाले को 200 रुपये जुर्माने के साथ 6 महीने की जेल भी काटनी पड़ सकती है। इसके साथ ही पटाखे बनाए या बेचने की स्थिति में 3 साल सजा के साथ 5 हजार का जुर्माना भरना पड़ सकता है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि प्रशासन सख्ती से काम करेगा जिससे हवा खराब न हो।
पटाखे फोड़ने पर 6 महीने की सजा
गोपाल राय ने जानकारी देते हुए बताया कि पटाखा खरीदने और उन्हें फोड़ने पर 200 रुपये का जुर्माना लगेगा, 6 महीने की जेल की सजा भी होगी। वहीं जो भी पटाखों की स्टोरेज करेगा, उनकी बिक्री में शामिल होगा, उन पर भी 5000 रुपये तक का जुर्माना और तीन साल की जेल होगी। अभी के लिए ये प्रतिबंध प्रभावी रूप से काम कर सके, इसलिए 408 टीमें बना दी गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर की अध्यक्षता में दिल्ली पुलिस ने 210 टीमें बना दी हैं, आयकर विभाग ने भी 165 टीमें बनाई हैं और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की भी 33 टीमें तैनात रहेंगी।
मंत्री गोपाल राय ने बतया कि दिल्ली में लोगों के बीच जागरूकता बढ़े, इसलिए ‘दिये जलाओ पटाखे नहीं’ मुहिम छेड़ी जाएगी। सरकार खुद कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 51 हजार दिये प्रज्वलित करने वाली है। गोपाल राय ने ये भी बताया कि अभी तक दिल्ली पुलिस द्वारा 2,917 किलो पटाखे जब्त किए जा चुके हैं।
बता दें कि सितंबर में सरकार ने एक बार फिर पटाखों पर पूर्ण बैन लगा दिया था। पटाखा बेंचने से लेकर फोड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया। ये आदेश अगले साल जनवरी 1 तक जारी रहने वाला है। पिछले दो साल से लगातार प्रदूषण पर काबू पाने के लिए केजरीवाल सरकार द्वारा ये कदम उठाया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी तरफ से पटाखों पर कोई नरमी नहीं दिखाई है। भाजपा नेता मनोज तिवारी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे। याचिका में पटाखों पर लगे बैन को संस्कृति के खिलाफ बताया गया था। लेकिन कोर्ट ने पटाखों पर लगाया गया बैन हटाने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने प्रदूषण को लेकर दिल्ली-एनसीआर के लिए विशेष आदेश जारी किए थे। हमारा आदेश बहुत स्पष्ट है। इस पर से रोक नहीं हटेगी।