बहुचर्चित मोरबी हादसे पर हाईकोर्ट की गुजरात सरकार को फटकार…

मनहारा। गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी पुल हादसे पर स्वयं संज्ञान द्वारा जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने टेंडर जारी करने में पाया विवाद को लेकर राज्य सरकार और मोरबी नगर निगम पर वाद दायर करने पर फटकार लगाई है। माननीय न्यायालय ने कहा कि मोरबी नगर मार्ग को स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है।
मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली याचिका ने सवाल किया है कि 15 जून 2016 को अभियोग की अवधि समाप्त होने के बाद भी नया टेंडर जारी क्यों नहीं किया गया। बिना टेंडर के एक व्यक्ति के प्रति राज्य की ओर कैसे दिखाई दिया। अदालत ने कहा कि राज्य को उन कारणों से बताए गए हैं कि नगर निकायों के मुख्य अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू क्यों नहीं की गई।
अदालत ने राज्य सरकार से यह भी जानना चाहा कि क्या वह उन लोगों के परिवार के सदस्यों को सहायता के तौर पर नौकरी दे सकते हैं…? जो अपने परिवार मे अकेले काम आने वाले थे लेकिन उनकी मृत्यु हो गई उस समय राज्य मानव अधिकार आयोग के वकील ने न्यायालय को बताया कि इसकी पुष्टि की जा रही है कि संबंधित कोई है या नहीं।