पंचायत उप चुनाव: शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने घातक हथियार विस्फोटक सामग्री आदि पर प्रतिबंध आदेश जारी…

कोरबा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन के लिए कार्यक्रम जारी किए जाने के साथ ही जिले के संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभाव सील हो गया है. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजीव झा ने जिले में निर्वाचन होने वाले ग्रामीण क्षेत्रों ग्रामों में लोक परी शांति बनाए रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया एवं मतदान निष्पक्ष तथा शांति ढंग से संपन्न कराने के लिए अन्य उपायों के साथ साथ प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
कलेक्टर श्री झा ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी किया है इसके तहत कोरबा जिले के अंतर्गत चुनाव होने वाले ग्रामीण क्षेत्रों की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के घातक शस्त्र बंदूक, राइफल ,भाला, बल्लम, तीर कमान, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान आम सड़क सार्वजनिक जगह सभा एवं अन्य स्थानों पर नहीं चल सकेगा।
कोई भी राजनीतिक दल या अभ्यार्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और ना ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरण करेगा यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे जिन्हें अपने कार्य के संपादन के लिए लाठियां या शस्त्र रखना आवश्यक है उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होंगे जिन्हें चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है।
यह आदेश उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे जिन्हें शारीरिक दुर्बलता वृद्धावस्था तथा लंगड़ा पन होने के कारण सहारे के रूप में लाठी रखना आवश्यक होता है इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति दल भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय होगा। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिकोण में रखते हुए इस आदेश के संबंध में संबंधितो को सूचना पत्र जारी कर सुनवाई सम्यक रूप में संभव नहीं है।
इसलिए आदेश एकपक्षीय पारित किया जगह है या आदेश तत्काल प्रभाव में लागू करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तथा की अवधि के लिए निर्वाचन होने वाले क्षेत्रों ग्रामों की सीमा में प्रभावसील से होगा।