
दुर्ग। रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट भिलाई में रेलवे संपत्ति की चोरी के मामले में स्थाई वारंटी मोहनलाल को 29 वर्ष के बाद मंडल वारंट टास्क टीम रायपुर के अधिकारी व स्टाफ द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 1993 में रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट भिलाई में रेलवे संपत्ति चोरी के मामले में आरोपी मोहनलाल पिता चुन्नीलाल उम्र 18 वर्ष निवासी एचएससीएल कॉलोनी खुर्सीपार भिलाई के विरुद्ध अन्य आरोपियों के साथ रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम की धारा 3(a) का अपराध दर्ज था जिसमें वह सुनवाई हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा था जिसके कारण माननीय विशेष रेलवे न्यायालय रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।

मंडल सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल रायपुर के निर्देशन में गठित मंडल वारंट टास्क टीम के अधिकारी उपनिरीक्षक केबी गुप्ता सहायक उप निरीक्षक आर.जी. राय एवं आरक्षक आर.के.यादव द्वारा वारंटी के संबंध में निरंतर पतासाजी करते हुए दिनांक 9.11.2022 को वारंटी मोहनलाल पिता चुन्नीलाल को वर्तमान निवास नेवई खदान थाना नेवई जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में उसके घर के पते पर दबिश देकर गिरफ्तार किया गया जिसे अग्रिम कार्यवाही हेतु माननीय विशेष रेलवे न्यायालय रायपुर छत्तीसगढ़ के समक्ष पेश किया गया उक्त वारंटी को लगभग 29 वर्ष के बाद गिरफ्तार किया गया है।