कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मानहानि केस में भेजा गया समन, 10 जुलाई को होगी पेशी, बजरंग दल से जुड़ा है मामला…

दिल्ली। कर्नाटक चुनाव के दौरान कांग्रेस ने घोषणापत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात कही थी। उसके बाद बीजेपी ने इसे बजरंग बली से जोड़ दिया था। इस मामले में अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को संगरूर कोर्ट ने समन भेजा है।
कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बजरंग बली का मुद्दा काफी हावी रहा। क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव जीतने के बाद बजरंग दल को बैन करने का वादा किया। लेकिन बीजेपी ने इसे बजरंग बली के अपमान से जोड़ दिया। अब भले ही कांग्रेस बजरंग दल विवाद के बीच जीत हो गई हो, लेकिन अब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे नई मुसीबत में पड़ गए हैं। उन पर बजरंग दल का नाम बदनाम करने के आरोप लगे हैं।
कांग्रेस की जीत के जश्न के बीच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को संगरूर की एक अदालत ने मानहानि केस में समन भेज दिया है। संगरूर में हिंदू सुरक्षा परिषद बजरंग दल हिंद के हितेश भारद्वाज ने उनके खिलाफ स्थानीय अदालत में मानहानि का केस किया था। इस केस में यह आरोप लगाया गया था कि मल्लिकार्जुन खरगे ने कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल पर अपमानजनक टिप्पणी और अभद्र टिप्पणी की थी और उसे बदनाम करने का प्रयास किया था।
10 जुलाई को पेश होने को कहा...
संगरूर सिविल जज रमनदीप कौर ने कांग्रेस अध्यक्ष को 10 जुलाई को पेश होने कहा है। इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर केस करने के साथ ही बजरंग दल ने उनसे कथित अपमान के लिए 100 करोड़ रुपए की मांग भी की है। हिंदू सुरक्षा परिषद बजरंग दल हिंद के हितेश भारद्वाज ने दावा किया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बजरंग दल की तुलना देश विरोधी संगठन से की है और कर्नाटक में सरकार बनने पर बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही है।
इस मामले में विश्व हिंदू परिषद के यूथ विंग दावा किया है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में पेज संख्या 10 पर बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा किया है । कॉन्ग्रेस के अध्यक्ष मैं बजरंग दल की तुलना प्रतिबंधित संगठन पीएफआई और स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ़ इंडिया से की थी। विश्व हिंदू परिषद के चंडीगढ़ यूनिट ने कांग्रेस अध्यक्ष को 4 मई को कानूनी नोटिस भेजा था और 14 दिनों के भीतर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को 100 करोड़ रुपए देने को कहा था।