जिले में लगा अमानत बैच की कीटनाशक दवाओं के विक्रय एवं भंडारण पर प्रतिबंध…

धमतरी। अमानक बैच की कीटनाशक दवा का जिले में विक्रय एवं भंडारण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है अनुज्ञापन अधिकारी, पौध संरक्षण एवं उप संचालन कृषि से मिली जानकारी के मुताबिक मेसर्च डीपीएस क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बैच क्रमांक डीपीएस 1201 की कीटनाशक दवा क्लोरपायरीफास् 50 प्रतिशत साइपरमैथरीन 5% इसी का नमूना गट्टासिल्ली स्थित किसान समाधान कृषि केंद्र में लिया गया।
इस तरह क्रॉप लाइफ साइंस लिमिटेड कंपनी की बैच क्रमांक सीएलएलसीओ 280 की कीटनाशक दवा हेक्साकोनाजोल 5% का नमूना कठोली स्थित जय जोगी बाबा कृषि केंद्र से लिया गया। उक्त निर्माता कंपनी द्वारा निर्मित कीटनाशक दवा के नमूने गुण नियंत्रण प्रयोगशाला के विशेषज्ञ में अमानक पाया गया।
इसके मद्देनजर कीटनाशक अधिनियम 1968 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अमानक बैच की कीटनाशक दवाई का विक्रय एवं भंडारण को जिले में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।